मैनपुरी : त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन
बुधवार को जिला पंचायत के वार्ड 16 के लिए एक और ग्राम पंचायत गांगसी के
ग्राम प्रधान के पद के लिए चार नामांकन दाखिल किए गए। जिला पंचायत सदस्य के
लिए एक नामांकन होने के कारण निर्विरोध चुनाव होना तय माना जा रहा है।
ब्लॉक घिरोर क्षेत्र के जिला पंचायत के वार्ड 16 से निबोध यादव सदस्य थे। बीते दिनों उनकी मौत के बाद खाली हुई इस सदस्य पद की सीट पर उनकी पत्नी समिष्ठा यादव ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरा नामांकन दाखिल न होने की वजह से स्क्रूटनी के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
ब्लॉक मैनपुरी की ग्राम पंचायत गांगसी के उपचुनाव में चार नामांकन पत्र दाखिल किए गए। देवती पत्नी सुरेंद्र, रामजानकी पत्नी अरविंद, अनीता देवी पत्नी राकेश कुमार और रानी पत्नी नंदकिशोर ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस ग्राम पंचायत से कम उम्र होने के तथ्य छिपाकर चुने गए ग्राम प्रधान के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था।
नीलम ही रहेंगी टिमरख की प्रधान
ब्लॉक करहल की ग्राम पंचायत टिमरख की ग्राम प्रधान नीलम को वित्तीय अनियमितताओं के कारण उन्हें पद से हटाकर ग्राम प्रधान का पद रिक्त घोषित कर दिया गया था। जिसके चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा नीलम को ग्राम प्रधान के पद पर काबिज रहने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है।
ब्लॉक घिरोर क्षेत्र के जिला पंचायत के वार्ड 16 से निबोध यादव सदस्य थे। बीते दिनों उनकी मौत के बाद खाली हुई इस सदस्य पद की सीट पर उनकी पत्नी समिष्ठा यादव ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरा नामांकन दाखिल न होने की वजह से स्क्रूटनी के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
ब्लॉक मैनपुरी की ग्राम पंचायत गांगसी के उपचुनाव में चार नामांकन पत्र दाखिल किए गए। देवती पत्नी सुरेंद्र, रामजानकी पत्नी अरविंद, अनीता देवी पत्नी राकेश कुमार और रानी पत्नी नंदकिशोर ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस ग्राम पंचायत से कम उम्र होने के तथ्य छिपाकर चुने गए ग्राम प्रधान के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था।
नीलम ही रहेंगी टिमरख की प्रधान
ब्लॉक करहल की ग्राम पंचायत टिमरख की ग्राम प्रधान नीलम को वित्तीय अनियमितताओं के कारण उन्हें पद से हटाकर ग्राम प्रधान का पद रिक्त घोषित कर दिया गया था। जिसके चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा नीलम को ग्राम प्रधान के पद पर काबिज रहने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है।





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